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Thursday, February 18, 2010

राजस्व मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए निरीक्षण के नये निर्देश

 निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू
राज्य शासन ने राजस्व मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के लिए नये निर्देश जारी किए है। नवीन निर्देशों के अनुसार राजस्व मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्य अब केवल कमिश्नर, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी के साथ ही तहसील न्यायालयों का ही निरीक्षण करेंगे। उक्त अधिकारियों द्वारा ये निरीक्षण राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुरूप किया जायेगा। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा पूर्व में अध्यक्ष तथा सदस्य राजस्व मंडल को शासन के सभी विभागों के जिला, तहसील तथा ब्लॉक कार्यालयों का निरीक्षण करने के अधिकार दिए गए थे। शासन द्वारा पूर्व परिपत्र को निरस्त करते हुए अध्यक्ष तथा सदस्य, राजस्व मंडल को पूर्व में दिए गए अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागों, अध्यक्ष राजस्व मंडल, सभी कमिश्नरों, विभागाध्यक्षों एवं कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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