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Monday, March 22, 2010

मप्र खनिज नियम 2006 में संशोधनों का अनुमोदित

 उद्योग संवर्धन नीति 30 जून तक बढ़ी
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में प्रस्तावित संशोधनों को अनुमोदित किया गया। मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2006 में प्रस्तावित संशोधन का भी अनुमोदन किया।
मंत्रिपरिषद द्वारा उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्ययोजना की प्रभावशीलता की अवधि 31 मार्च 2010 तक बढ़ाये जाने के मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये आदेश का अनुसमर्थन किया तथा इस अवधि को 30 जून 2010 तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

मंत्रिपरिषद ने बॉर्डर चेक पोस्ट परियोजना को पीपीपी पद्धति पर क्रियान्वित करने के लिये 1150 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। परियोजना क्रियान्वयन के लिये मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त करने तथा उनको दिये जाने वाली फीस कन्सेशनर से वसूल करने की सहमति प्रदान की गयी। मंत्रिपरिषद ने परियोजना के लिये तैयार किये गये कन्सेशन अनुबंध का अनुमोदन किया तथा प्री-बिड मीटिंग में प्राप्त सुझावों पर समुचित निर्णय लेने के लिये क्रियान्वयन एजेंसी को अधिकृत किया।
कन्सेशन अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से सभी संबंधित विभागों द्वारा वर्तमान में क्रियाशील पृथक चेक पोस्ट बंद किये जाकर उन्हें नवीन परियोजना स्थल पर स्थापित करने के लिये मंत्रिपरिषद ने सहमति व्यक्त की। साथ ही परियोजना क्रियान्वयन के लिये भू-अर्जन के लिए ग्वालियर और इंदौर में पांच हजार वर्गफीट स्थल शासन द्वारा उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान की गयी। मंत्रिपरिषद ने परियोजना क्रियान्वयन के लिये प्रस्तावित सेवा शुल्क आरोपित करने पर भी सहमति व्यक्त की।

मंत्रिपरिषद ने स्टोन पार्क ग्वालियर में भूमि आवंटन प्राप्त करने वाली इकाईयों को इण्डस्ट्रियल इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ग्वालियर द्वारा भूमि की प्रब्याजि का किश्तों में भुगतान करने की सुविधा देने का निर्णय लिया। इसके अनुसार प्रब्याजि की 40 प्रतिशत राशि भूमि आवंटन के समय जमा करनी होगी तथा शेष 60 प्रतिशत राशि का भुगतान तीन समान वार्षिक किश्तो में होगा। प्रब्याजि की किश्तों का नियत तिथि तक भुगतान न किये जाने की दशा में दांडिक ब्याज देय होगा और इसे पट्टाभिलेख की शर्तों का उल्लंघन माना जाकर भूमि आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

मंत्रिपरिषद ने खनिज साधन विभाग में सहायक खनि अधिकारी से खनि अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिये निर्धारित पांच वर्ष की अर्हता में एक वर्ष की छूट दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिपरिषद ने कृषि सिंचाई पम्पों एवं बसाहटों में घरेलू उपभोक्ताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय कर रहे फीडर विभक्तिकरण योजना के कार्य करने के लिये विभिन्न कार्यवाहियां किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) विधेयक 2010 तथा मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के स्थान पर मध्यप्रदेश किरायेदारी विधेयक 2010 बनाये जाने को स्वीकृति दी। मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी को 1.5 लाख टन कोयला आयात करने के लिये 73 करोड़ रूपये अल्पावधि ऋण सिंडीकेट बैंक से प्राप्त करने हेतु राज्य शासन की गारंटी प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

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