स्वास्थ्य विभाग ने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन को भेजे गये निर्देश में लघु उद्योग निगम से अनुबंधित दवा एवं अन्य उपकरण प्रदायकर्ता इकाईयों से क्रय की जाने वाली सामग्री के देयकों में दो प्रतिशत सेवा शुल्क काटने के निर्देश जारी किये हैं।नई दवा नीति लागू होने तक स्वास्थ्य विभाग ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जनों को लघु उद्योग निगम से अनुबंधित प्रदायकर्ता इकाईयों से सीधी खरीदी करने के अधिकार दिये हैं। सीधे क्रय होने के कारण इन इकाईयों से सेवा शुल्क की दो प्रतिशत की राशि की कटौती नहीं हो पा रही थी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने सभी क्रयकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे क्रय करने वाली सामग्री के प्रस्तुत देयकों से दो प्रतिशत की राशि काटकर ही देयकों का भुगतान करें और इस कार्यवाही से मुख्यालय स्थित औषधि प्रकोष्ठ को अवगत करायें।
Monday, February 8, 2010
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