मंत्रिपरिषद का निर्णय
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को दी जाने वाली चिकित्सा सहायता अनुदान राशि को 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये तक करने का निर्णय लिया गया। मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम-1972 के तहत निधि/सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। जिसमें चिकित्सा सहायता अनुदान भी शामिल है।
वर्तमान में स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिये 20 हजार रुपये तक की राशि दी जा रही है। मंत्रिपरिषद ने वर्तमान परिस्थितियों में चिकित्सा व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि होने से स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों की चिकित्सा सहायता अनुदान में भी 50 हजार रुपये तक की वृद्धि की है।
उल्लेखनीय है कि अभी तक स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को पांच हजार रुपये तक की चिकित्सा सहायता अनुदान स्वीकृति संबंधित कलेक्टर द्वारा दी जाती है। इससे अधिक राशि का प्रस्ताव शासन को भेजा जाता है। चिकित्सा अनुदान 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किये जाने पर 20 हजार रुपये तक की राशि जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जायेगी। इससे अधिक होने पर चिकित्सा व्यय की राशि की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा जारी की जायेगी।
वर्तमान में स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिये 20 हजार रुपये तक की राशि दी जा रही है। मंत्रिपरिषद ने वर्तमान परिस्थितियों में चिकित्सा व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि होने से स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों की चिकित्सा सहायता अनुदान में भी 50 हजार रुपये तक की वृद्धि की है।
उल्लेखनीय है कि अभी तक स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को पांच हजार रुपये तक की चिकित्सा सहायता अनुदान स्वीकृति संबंधित कलेक्टर द्वारा दी जाती है। इससे अधिक राशि का प्रस्ताव शासन को भेजा जाता है। चिकित्सा अनुदान 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किये जाने पर 20 हजार रुपये तक की राशि जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जायेगी। इससे अधिक होने पर चिकित्सा व्यय की राशि की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा जारी की जायेगी।
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