शुल्क एक मुश्त जमा करने पर दंड ब्याज में छूट
मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा दाण्डिक ब्याज की अवधि 31 मार्च 2010 तक बढ़ा दी गई है। यह छूट केवल दण्ड ब्याज के लिये प्रभावशील होगी।
उल्लेखनीय है कि गृह निर्माण मण्डल द्वारा भाडाक्रय की किश्तों को समय पर जमा न करने के कारण भारित दण्ड ब्याज में (ईडब्ल्यूएस,एलआयजी,एमआयजी) मकानों के जिन बकायादारों द्वारा किश्तों की अवशेष राशि के साथ ऋण राशि एवं अन्य शुल्क एक मुश्त जमा करने पर उन्हें दंड ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट दी गई थी। साथ ही ऐसे हितग्राहियों द्वारा केवल किश्तों की समस्त बकाया राशि जमा कराई जाने पर दण्ड ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी गई थी। इस छूट की अवधि 31 मार्च 2010 तक बढाई गई है।
इस प्रकार भाडाक्रय आधार पर आवंटित उच्च आय वर्ग श्रेणी के आवासीय सम्पत्ति की बकाया राशि एक मुश्त जमा करने पर दंड ब्याज में 50 प्रतिशत छूट देने के आदेश दिये गये थे। मण्डल हित में इस छूट की अवधि को 31.3.2010 तक बढ़ाया गया है।
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