अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय
राज्य शासन ने पेंशनर/परिवार पेंशनरों को मंहगाई राहत दिनाँक एक नवम्बर 2009 से प्रतिमाह पेंशन/परिवार पेंशन का 19 प्रतिशत की दर से और दिनाँक एक जनवरी 2010 से प्रतिमाह पेंशन/परिवार पेंशन का 22 प्रतिशत की दर से स्वीकृत की है. वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी।इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा आज एक आदेश जारी किया गया है। राज्य शासन के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को मंहगाई राहत की दर 19 प्रतिशत के अनुसार माह नवम्बर 2009 की पेंशन/परिवार पेंशन दिसम्बर 2009 में देय होगी और मंहगाई राहत की दर 22 प्रतिशत के अनुसार जनवरी 2010 की पेंशन/परिवार पेंशन फरवरी 2010 में देय होगी।
यह मंहगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी और परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी यह मंहगाई राहत वित्त विभाग के नियमों के अधीन देय होगी।
यह मंहगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी और परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी यह मंहगाई राहत वित्त विभाग के नियमों के अधीन देय होगी।
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