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Friday, April 16, 2010

अवैध पॉलीथीन निर्माता एवं विक्रेताओं के खिलाफ केस दर्ज करें - श्री गौर

 भानपुर कचरा खंती बंद करने की समयबद्ध योजना बनेगी
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने नगर निगम तथा म.प्र. प्रदूषण निवारण मण्डल के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि 20 माइक्रॉन से कम गेज की पॉलीथीन थैली अथवा पॉलीथीन बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करायें।
इन्हें बनाना और बचेना गैर कानूनी और अपराध की श्रेणी में आता है। हाल ही में नगर निगम एवं प्रदूषण निवारण मंडल की संयुक्त टीम में 19 मामले दर्ज कर एक क्विंटल से अधिक पॉलीथीन थैलियां भोपाल से जप्त की हैं।

श्री गौर ने उक्त निर्देश आज यहां अपने निवास पर आयोजित अधिकारियों की बैठक में दिये। जिसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री राघव चन्द्रा, नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त श्री एस.एन. मिश्रा, प्रोजेक्ट उदय संचालक श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी, राजा भोज विमानतल निदेशक श्री जे.पी. एलेक्स, नगर निगम आयुक्त श्री मनीष सिंह, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल के अधिकारी, एसडीएम जे.पी माली, विद्युत वितरण कम्पनी आदि विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

नगरीय प्रशासन मंत्री श्री गौर ने पॉलीथीन थैलियों के विरूद्ध हाल ही में छेड़े गये अभियान की प्रशंसा करते हुए इस तरह की कार्यवाही निरन्तर जारी रखने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि 20 माइक्रॉन से कम मोटी पॉलीथीन पर्यावरण एवं पशुओं के जीवन के लिए अत्यन्त घातक है इस के निर्माण, वितरण तथा विक्रय पर सख्ती से कार्यवाही की जानी चाहिये। इस बात पर भी ध्यान दिया जाये कि पड़ोसी राज्यों से भी इसका आयात हमारे प्रदेश में न होने पाये।

भानपुर खंती बंद होगी

बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें छोटे तालाब में मिलने वाले छोटे-बड़े 21 प्रदूषित नालों को रोकना, भानपुर में मौजदा कचरा खंती को बंद करना तथा उसके स्थान पर आदमपुर छावनी में नई कचरा खंती का निर्माण तथा भोपाल शहर में नगर निगम द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन बीआरटीएस की प्रगति की समीक्षा शामिल थी।

बैठक में बताया गया कि जिला प्रशासन द्वारा ग्राम आदमपुर छावनी में प्रस्तावित कचरा खन्ती के लिए 18 हेक्टेयर जमीन दी जाना प्रस्तावित है लेकिन आवश्यकता के अनुरूप यह अपर्याप्त है। यदि वहां 25 हेक्टेयर जमीन कचरा खन्ती के लिये आवंटित हो जाती है तो अधिक सुविधाजनक होकर वहां निर्माण शुरू किया जा सकता है। प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन श्री राघव चन्द्रा ने एसडीएम श्री जे.पी.माली को निर्देश दिये कि वे कलेक्टर से चर्चा कर वांछित मात्रा में भूमि उपलब्ध कराने की पहल करें। उन्होंने कहा कि नगर निगम आदमपुरा की वांछित भूमि का समग्र प्लान बनवाये।

नगरीय प्रशासन मंत्री श्री गौर ने कहा कि मौजूदा भानपुर खन्ती को बन्द करने के लिए अभी से कार्यवाही शुरू की जाये। जन स्वास्थ्य की दृष्टि से इसे अगले दो-तीन सालों के लिय टालना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आदमपुर छावनी की जमीन पर नई खन्ती के निर्माण की परियोजना शीघ्र तैयार कर भानपुर खन्ती में कचरा निष्पादन पर रोक अभी से लगना चाहिए।

छोटे तालाब में प्रदूषण

नगरीय प्रशासन मंत्री ने छोटे तालाब में मिलने वाले नालों पर रोक लगाने के लिये समयबद्ध योजना लागू करने, नीलम पार्क पर बोट क्लब एवं वाहन पार्किंग स्थल बनाने, मछली घर के पीछे तालाब के किनारे वाटर स्पोर्टस के लिये प्लेटफार्म बनवाने, तालाब के चारों तरफ पैदल मार्ग (पाथ-वे) बनवाने, जालियां लगवाने एवं तालाब में फूल, कचरा न फेंकने संबंधी सूचना पट लगवाने के निर्देश दिये।

बीआरटीएस रोड

बैठक में निगमायुक्त ने बताया कि बैरागढ़ में बन रहे बीआरटीएस रोड पर डामरीकरण शुरू हो गया है। मिसरोद की तरफ एक माह से काम में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष अप्रैल 2011 तक यह बीआरटीएस रोड पूरा हो जायेगा।

श्री गौर ने कहा कि हबीबगंज नाके के पास प्रस्तावित फ्लाई ओवर का मामला सुलझाया जाये। उन्होंने कहा कि बिना फ्लाई ओवर के बीआरटीएस रोड अधूरा रहेगा। जहां-जहां फ्लाई ओवर बनने है उनका काम शुरू किया जाये। रेल्वे एवं नगर निगम के मध्य फ्लाई ओवर के विवाद को सुलझाने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव से सुलझाने का कहा। श्री राघव चन्द्रा ने कमला पार्क बांध की मजबूती का परीक्षण कराने हेतु नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिये।

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