नई दरें एक अप्रैल 2010 से लागू
राज्य शासन ने न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दरें घोषित की है। ये दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित हैं। प्रदेश में 36 अनुसूचित नियोजनों के लिये महंगाई भत्ते की दरें अधिसूचित कर एक अप्रैल 2010 से लागू कर दी गयी हैं।
श्रम आयुक्त द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की दरों के अनुसार अब 35 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 3995 रूपये या प्रतिदिन 154 रूपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 4125 रूपये या प्रतिदिन 159 रूपये तथा कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 4275 रूपये या प्रतिदिन 164 रूपये देय होंगे। इसके अलावा कृषि नियोजन में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 3300 रूपये या प्रतिदिन 110 रूपये की मजदूरी महंगाई भत्ता मिलाकर देय होगी। अगरबत्ती नियोजन के लिये परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मिलाकर अब साधारण अगरबत्ती 11 रूपये 44 पैसे तथा सुगंधित अगरबत्ती के लिये 11 रूपये 91 पैसे प्रतिहजार अगरबत्ती की मजदूरी देय होगी।इन दरों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है। अत: जिन श्रमिकों अथवा कर्मचारियों की वेतन दरों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है उन्हें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता अलग से नहीं दिया जायेगा। इसी तरह साप्ताहिक अवकाश दिवस पर पारिश्रमिक भी उक्त वेतन दरों में शामिल होने से वह अलग से देय नहीं होगा।
वर्तमान में प्रदेश में 38 नियोजनों के अंतर्गत न्यूनतम वेतनदरों का निर्धारण किया गया है एवं न्यूनतम वेतन के साथ महंगाई भत्ते का लाभ इन नियोजनों के श्रमिकों को दिया जाता है।
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