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Saturday, November 7, 2009

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समयमान वेतन के आदेश जारी

लाभ एक अप्रैल 2006 से
Bhopal:Saturday, November 7, 2009:Updated 17:50IST राज्य शासन ने चतुर्थ श्रेणी (वर्ग द) के ऐसे कर्मचारियों को समयमान वेतन योजना का लाभ एक अप्रैल 2006 से देने का निर्णय लिया है जिनके भर्ती नियमों में सीधी भर्ती से नियुक्ति का प्रावधान है। एक अप्रैल 2006 से 31 अगस्त 2008 तक की अवधि के दौरान पात्रता आने पर निम्नानुसार समयमान वेतन स्वीकृत किया जायेगा:-
स.क्र. प्रारंभिक वेतनमान 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम उच्चतर वेतनमान 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय उच्चतर वेतनमान
1. 2550-55-2660-60-3200 2610-60-3150-65-3540 2750-70-3800-75-4400
2. 2610-60-3150-65-3540 2750-70-3800-75-4400 3050-75-3950-80-4590
3. 2750-70-3800-75-4400 3050-75-3950-80-4590 3500-80-4700-100-5200
उल्लेखनीय है कि पूर्व में चतुर्थ वर्ग (वर्ग-द) के कर्मचारियों को समयमान वेतन देय नहीं था। हाल ही में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस वर्ग को भी समयमान वेतन देने का निर्णय लिया गया था। एक सितंबर 2008 से मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में उल्लेखित ततस्थानी वेतन बेंड और ग्रेड पे में वेतन निर्धारण किया जायेगा।
एक अप्रैल 2006 अथवा इसके पश्चात स्वीकृत समयमान वेतन में 31 अगस्त 2008 तक एरियर्स की राशि का भुगतान मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अंतर्गत प्राप्त वेतन के आधार पर तथा एक सितंबर 2008 से मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अंतर्गत देय होगा।

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