शहरी क्षेत्र की अधिसूचित झुग्गी बस्तियों के अलावा झुग्गी बस्तियों (मलिन बस्ती), घोषित अवैध कालोनियों तथा अविकसित बस्तियों में बकायादार घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन आसानी से सुलभ हो सके इसके लिये म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने अपने कार्यक्षेत्रांतर्गत स्थायी अथवा अस्थायी रूप से विच्छेदित बिजली उपभोक्ताओं को नए विद्युत कनेक्शन देने के लिये प्रक्रिया निर्धारित की है।
इस प्रक्रिया से उन घरों को भी रोशनी मिल सकेगी जो कि अधिसूचित गंदी बस्ती क्षेत्र, अन्य गंदी बस्ती क्षेत्र (मलिन बस्ती), घोषित अवैध कालोनियों एवं अविकसित बस्तियों में बिजली की अधोसंरचना के अभाव में कनेक्शन नही ले पा रहे हैं, अब उन्हें भी नए कनेक्शन मिल सकेंगे। उल्लेखनीय है कि इन योजनाओं का मकसद लोगों को बिजली मिल सके और विद्युत कम्पनी को आर्थिक हानि भी नहीं हो।
योजना के तहत स्थायी अथवा अस्थायी रूप से कटे आवासीय (घरेलू) कनेक्शनधारी द्वारा पूरी बकाया राशि एक साथ जमा करने पर संबंधित उपभोक्ता का 90 प्रतिशत अधिभार (सरचार्ज) माफ कर दिया जायेगा। यदि बकाया राशि किस्तों में जमा की जाती है तो उपभोक्ता का 80 प्रतिशत अधिभार (सरचार्ज) माफ कर दिया जायेगा।
इसी प्रकार संबंधित उपभोक्ता को नवीन कनेक्शन प्राप्त होने के बाद उपभोक्ता को उसकी खपत के आधार पर बिल जारी किया जायेगा, उसमें इस बिल की राशि 20 प्रतिशत पूर्व बकाया राशि में से किस्तों के रूप में जमा कराया जायेगा। चालू माह के बिल की 20 प्रतिशत के बराबर राशि एरियर के विरूद्ध पूर्ण राशि वसूल होने तक जमा करायी जायेगी। बिल के बिल भुगतान में विलंब होने पर नियमानुसार अधिभार देय होगा। जिन उपभोक्ताओं को यह सुविधा प्रदान की जायेगी, उनका उल्लेख कम्पनी द्वारा पृथक रजिस्टर में संधारित किया जायेगा ताकि इन उपभोक्ताओं को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने मैदानी महाप्रबंधकों से इस योजना का अधिकाधिक प्रचार करने को कहा है। साथ ही झुग्गी बस्तियों में बकायादार उपभोक्ताओं के लिये विशेष कैम्प और नए उपभोक्ताओं के लिये नवीन कनेक्शन के लिये विशेष शिविर भी लगाने को कहा है। इसके लिये कम्पनी कार्य क्षेत्र जिलों के राजस्व अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग लिये जाने के निर्देश महाप्रबंधकों को कम्पनी स्तर से जारी किये गये हैं।
योजना के तहत स्थायी अथवा अस्थायी रूप से कटे आवासीय (घरेलू) कनेक्शनधारी द्वारा पूरी बकाया राशि एक साथ जमा करने पर संबंधित उपभोक्ता का 90 प्रतिशत अधिभार (सरचार्ज) माफ कर दिया जायेगा। यदि बकाया राशि किस्तों में जमा की जाती है तो उपभोक्ता का 80 प्रतिशत अधिभार (सरचार्ज) माफ कर दिया जायेगा।
इसी प्रकार संबंधित उपभोक्ता को नवीन कनेक्शन प्राप्त होने के बाद उपभोक्ता को उसकी खपत के आधार पर बिल जारी किया जायेगा, उसमें इस बिल की राशि 20 प्रतिशत पूर्व बकाया राशि में से किस्तों के रूप में जमा कराया जायेगा। चालू माह के बिल की 20 प्रतिशत के बराबर राशि एरियर के विरूद्ध पूर्ण राशि वसूल होने तक जमा करायी जायेगी। बिल के बिल भुगतान में विलंब होने पर नियमानुसार अधिभार देय होगा। जिन उपभोक्ताओं को यह सुविधा प्रदान की जायेगी, उनका उल्लेख कम्पनी द्वारा पृथक रजिस्टर में संधारित किया जायेगा ताकि इन उपभोक्ताओं को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने मैदानी महाप्रबंधकों से इस योजना का अधिकाधिक प्रचार करने को कहा है। साथ ही झुग्गी बस्तियों में बकायादार उपभोक्ताओं के लिये विशेष कैम्प और नए उपभोक्ताओं के लिये नवीन कनेक्शन के लिये विशेष शिविर भी लगाने को कहा है। इसके लिये कम्पनी कार्य क्षेत्र जिलों के राजस्व अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग लिये जाने के निर्देश महाप्रबंधकों को कम्पनी स्तर से जारी किये गये हैं।
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