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Friday, January 8, 2010

सीधी भर्ती - नि:शक्तजनों को आयु सीमा में छूट मिलेगी

यह छूट आरक्षित वर्गों को दी जाने वाली छूट के अतिरिक्त होगी
राज्य शासन ने शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये नि:शक्त व्यक्तियों को निर्धारित आयु सीमा में छूट देने के निर्देश जारी किये हैं। नि:शक्तजनों को आयु सीमा में दी जाने वाली यह छूट आरक्षित वर्गों को दी जाने वाली पांच वर्ष छूट के अतिरिक्त होगी।नि:शक्तजनों को सीधी भर्ती में अतिरिक्त छूट मिलेगी
यह छूट आरक्षित वर्गों को दी जाने वाली छूट के अतिरिक्त होगी
तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के पदों पर दस वर्ष की छूट मिलेगी
द्वितीय श्रेणी के पदों पर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट
बैकलाग पदों के भर्ती विज्ञापनों में छूट का उल्लेख अनिवार्य
सभी विभागों, संभागयुक्तों, कलेक्टरों, सीईओ को जारी हुए निर्देश
निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे अधिकारी
राज्य सेवाओं में रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सेवा योग्य नेत्रहीन, गूंगे, बहरे तथा अपंग उम्मीदवारों को निर्धारित आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इसी तरह सीधी भर्ती से भरे जाने वाले राज्य शासन की लोक सेवा के पदों में द्वितीय श्रेणी के पदों पर भी नि:शक्तजनों को निर्धारित आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान की गई है। शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति हेतु विभिन्न वर्गों के लिये आयु सीमा का निर्धारण किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने समस्त संभागायुक्तों, विभागाध्यक्षों, कलेक्टरों, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा जिला पंचायतों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं। निर्देशों में कहा गया है कि शासन के ध्यान में यह बात आई है कि बैकलॉग पदों को भरने हेतु जारी विज्ञापनों में नि:शक्तजनों को निर्धारित आयु सीमा में दी जा रही छूट का उल्लेख नहीं है। इस कारण नि:शक्तजनों को शासन द्वारा दी जाने वाली छूट का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अत: उपरोक्त सभी अधिकारियों को पुन:निर्देशित किया गया है कि वे लोक सेवा आयोग को मांग पत्र भेजते समय तथा अन्य नियुक्तियों के लिये विज्ञापन जारी करते समय नि:शक्त व्यक्तियों के लिये निर्धारित आयु सीमा में दी जा रही छूट का भी स्पष्ट उल्लेख करें।
संबंधित अधिकारियों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

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