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Friday, May 21, 2010

शासकीय सेवकों के अचल सम्पत्ति विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराना अनिवार्य

पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि पूरी होने पर 
शासकीय सेवकों के अचल सम्पत्ति विवरण उनके सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि पूरी होने पर निर्धारित प्रपत्र में भरकर प्रस्तुत किया जाना है। राज्य शासन ने सभी विभागों को भेजे एक परिपत्र में यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक शासकीय सेवक को अचल सम्पत्ति विवरण पत्रक में यह घोषणा प्रति वर्ष जनवरी माह में पिछले वर्ष के 31 दिसम्बर की स्थिति में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
राज्य शासन के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि अचल सम्पत्ति विवरण प्रपत्र में प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण अंकित होने के कारण कतिपय शासकीय सेवकों द्वारा निरंक जानकारी अंकित की जाती है। अत: शासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि प्रथम नियुक्ति के बाद आने वाले वर्षों में इस प्रपत्र में 'प्रथम नियुक्ति के समय' शब्दों को काटते हुए प्रत्येक शासकीय सेवक से वर्तमान स्थिति की घोषणा करना अपेक्षित है।

विभागों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि जिन शासकीय सेवकों के प्रपत्र उपरोक्तानुसार नहीं हैं उनसे तत्काल निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्राप्त कर वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

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