मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और अस्पताल अधीक्षकों को भेजे गये निर्देश
प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में पदस्थ स्वास्थ्यकर्मियों के लिये निर्धारित गणवेश अनिवार्य रूप से पहनने के निर्देश दिये गये हैं। चिकित्सकों से भी ड्यूटी के दौरान एप्रेन पहनने को कहा गया है। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा, आयुष मंत्री श्री अनूप मिश्रा के आदेश पर इस आशय के निर्देश सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा अस्पताल अधीक्षकों को दिये गये हैं।
लोक स्वास्थ्य मंत्री श्री अनूप मिश्रा द्वारा पिछले दिनों की गई स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई थी कि चिकित्सालयों में पदस्थ स्वास्थ्यकर्मियों की पहचान न होने के कारण कार्य करने में असुविधा होती है। पूर्व से एएनएम, स्टॉफ नर्स एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये निर्धारित ड्रेस हैं लेकिन उसका सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है।
गणवेश पहनने संबंधी पूर्व आदेशों का सख्ती से पालन कराने के लिये सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और अस्पताल अधीक्षकों को भेजे गये निर्देश में इसे सुनिश्चित करने को कहा है।
श्री मिश्रा ने कहा कि जो भी स्वास्थ्यकर्मी इसका पालन नहीं करता है उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर मैदानी स्वास्थ्य अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि सभी जिलों को दिये गये जनरेटर का उपयोग सबसे पहले कोल्ड चैन, ब्लड बैंक, ओ.टी. तथा इमरजेंसी में करें।
स्वास्थ्य अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि वर्ष में तीन बार अप्रैल, जुलाई तथा अक्टूबर में अपनी चिकित्सा संस्थाओं का आंतरिक भौतिक सत्यापन करेंगे। वर्ष में दो बार अस्पताल के बाहर के स्वास्थ्य अधिकारी से भौतिक सत्यापन कराया जायेगा।
भौतिक सत्यापन के दौरान स्टॉक रजिस्टर का बैलेंस, इश्यू रजिस्टर, व्यय रजिस्टर, केस पेपर्स, दवाओं की प्रविष्टि का क्रास वेरीफिकेशन अनिवार्य रूप से किया जायेगा। निर्धारित रोटेशन के आधार पर भौतिक सत्यापन की जानकारी सात दिन के अंदर संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य को दी जायेगी।
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