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Tuesday, November 17, 2009

निर्दलीय अभ्यर्थियों को मिलेंगे उनकी पसंद के प्रतीक चिन्ह

नगर पालिका निर्वाचन नियम में संशोधन
राज्य शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से मध्यप्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1994 में संशोधन किया है। इस संशोधन की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) के दिनांक 13 नवम्बर, 2009 के अंक में प्रकाशित हुई है।
इस नियम के अन्तर्गत नियम 31 के उप नियम (1) में खण्ड (ड) और (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किये गये हैं।
गैर-मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को विहित मुक्त प्रतीकों में से उनकी पसंद के प्रतीक आवंटित किए जाएंगे। प्रथमत: राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को, मान्यताप्राप्त प्रतीक, द्वितीयत: मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को, आरक्षित प्रतीक, तृतीयत: गैर-मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों को मुक्त प्रतीकों में से उनके पसंद के तथा चतुर्थत: निर्दलीय अभ्यर्थियों को मुक्त प्रतीकों में से उनके पसंद के प्रतीक आवंटित किए जाएंगे।
परन्तु प्रतीकों के आवंटन में, गैर-मान्यताप्राप्त दलों के अभ्यर्थियों को निर्दलीय अभ्यर्थियों पर वरीयता दी जाएगी।
यदि कोई राजनैतिक दल जो किसी अन्य राज्य में राज्य दल के रूप में मान्यताप्राप्त दल है, मध्यप्रदेश राज्य में अपना अभ्यर्थी खड़ा करता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को, उस निर्वाचन क्षेत्र के अन्य अभ्यर्थियों को छोड़कर इस बात के होते हुए भी कि ऐसा प्रतीक मध्यप्रदेश राज्य में मुक्त प्रतीकों की सूची में विनिर्दिष्ट है, उस दल के लिए उस राज्य में, जिसमें की वह एक मान्यताप्राप्त दल है, आरक्षित प्रतीक, निम्नलिखित प्रत्येक शर्त की पूर्ति करने पर आवंटित किया जाएगा अर्थात्-अभ्यर्थी ने नामनिर्देशन पत्र में इस आशय की घोषणा की हो।
संबंधित राजनैतिक दल की जिला इकाई द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा नियम 31 (2) के अधीन प्ररूप 8 में लिखित में सूचना दी हो जो अभ्यर्थितायें वापस लिये जाने के अंतिम दिन के अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त हो गई हो।
ऐसा पदाधिकारी उस राजनैतिक दल की राज्य इकाई द्वारा नियम 31 (2) (चार) के अधीन प्ररूप-9 में प्राधिकृत किया गया हो और उसका नमूनी हस्ताक्षर, अभ्यर्थितायें वापस लिये जाने के अंतिम दिन के अपरान्ह 3.00 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्राप्त किये गये हों।
परन्तु यदि इस आशय की जानकारी कि अभ्यर्थी को, उस राजनैतिक दल द्वारा उस राजनैतिक दल के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा खड़ा किया गया है, विहित अवधि में प्राप्त नहीं होती है तो उस अभ्यर्थी को निर्दलीय अभ्यर्थी समझा जाएगा।
फैक्स द्वारा प्राप्त कोई संदेश या किसी पत्र की फोटोकापी, प्रमाण या संतुष्टि हेतु स्वीकार नहीं की जाएगी तथा इस प्रकार वह साक्ष्य में ग्राहय नहीं होगी।

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