राज्य शासन ने औद्योगिक श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दरें घोषित की हैं। इससे श्रमिकों के वेतन में 100 रुपये प्रतिमाह तक की वृद्धि होगी। नई दरें एक अक्टूबर, 2009 से प्रदेश में लागू हो गई हैं। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत ये दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 128 (2001 = 100) पर आधारित हैं।
श्रमायुक्त द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की दरों के अनुसार अब 35 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 3620 रुपये या प्रतिदिन 139 रुपये, अर्द्ध कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 3750 रुपये या प्रतिदिन 144 रुपये तथा कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 3900 रुपये या प्रतिदिन 150 रुपये देय होंगे। इसके अलावा कृषि नियोजन में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 3000 रुपये या प्रतिदिन 100 रुपये की मजदूरी महंगाई भत्ता मिलाकर देय होगी।
बीड़ी श्रमिकों के लिये भी श्रमायुक्त द्वारा एक अक्टूबर, 2009 से आगामी एक वर्ष के लिये महंगाई भत्ते की दरें घोषित की गई हैं।
इससे अब बीड़ी रोलर को साढ़े 22 रुपये मजदूरी तथा 21 रुपये 70 पैसे महंगाई भत्ते मिलाकर कुल 44 रुपये 20 पैसे प्रति हजार बीड़ी बनाने पर न्यूनतम वेतन दिया जायेगा। बीड़ी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के अलावा अवकाश के रूप में दो रुपये 21 पैसे तथा बोनस के रूप में तीन रुपये 87 पैसे प्रति हजार बीड़ी भुगतान देय होगा। इनकी भविष्य निधि कटौती नौ रुपये 28 पैसे के उपरांत शुद्ध राशि 45 रुपये 64 पैसे देय होगी।
अगरबत्ती नियोजन के लिये अब साधारण अगरबत्ती 10 रुपये 57 पैसे तथा सुगंधित अगरबत्ती के लिये 11 रुपये चार पैसे प्रति हजार अगरबत्ती की मजदूरी देय होगी।
इन दरों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है। अत: जिन श्रमिकों अथवा कर्मचारियों की वेतन दरों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है उन्हें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता पृथक से देय नहीं है। साप्ताहिक अवकाश दिवस का पारिश्रमिक भी उक्त वेतन दरों में सम्मिलित होने से वह अलग से नहीं दिया जायेगा।
मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउण्डअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। 50 पैसे या उससे अधिक पैसे हों तो उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माह जनवरी, 2009 से जून 2009 की छ:माही में कुल सूचकांक का औसत 150 रहा। इस तरह उक्त छ: माही में चार औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई तथा कुल 22 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल, 2008 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 10 जून, 2008 के अनुसार 25 रुपये प्रति बिन्दु प्रतिमाह के मान से 100 रुपये तथा कुल 550 रुपये प्रतिमाह प्रतिदिन 21 रुपये 15 पैसे की वृद्धि परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है।
प्रदेश में 36 अनुसूचित नियोजनों के लिये महंगाई भत्ते की दरें अधिसूचित कर एक अक्टूबर, 2009 से लागू की गई हैं। वर्तमान में 38 नियोजनों के अंतर्गत प्रदेश में न्यूनतम वेतन दरों का निर्धारण किया गया है। इन नियोजनों के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के साथ महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाता है।
श्रमायुक्त द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की दरों के अनुसार अब 35 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 3620 रुपये या प्रतिदिन 139 रुपये, अर्द्ध कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 3750 रुपये या प्रतिदिन 144 रुपये तथा कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 3900 रुपये या प्रतिदिन 150 रुपये देय होंगे। इसके अलावा कृषि नियोजन में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 3000 रुपये या प्रतिदिन 100 रुपये की मजदूरी महंगाई भत्ता मिलाकर देय होगी।
बीड़ी श्रमिकों के लिये भी श्रमायुक्त द्वारा एक अक्टूबर, 2009 से आगामी एक वर्ष के लिये महंगाई भत्ते की दरें घोषित की गई हैं।
इससे अब बीड़ी रोलर को साढ़े 22 रुपये मजदूरी तथा 21 रुपये 70 पैसे महंगाई भत्ते मिलाकर कुल 44 रुपये 20 पैसे प्रति हजार बीड़ी बनाने पर न्यूनतम वेतन दिया जायेगा। बीड़ी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के अलावा अवकाश के रूप में दो रुपये 21 पैसे तथा बोनस के रूप में तीन रुपये 87 पैसे प्रति हजार बीड़ी भुगतान देय होगा। इनकी भविष्य निधि कटौती नौ रुपये 28 पैसे के उपरांत शुद्ध राशि 45 रुपये 64 पैसे देय होगी।
अगरबत्ती नियोजन के लिये अब साधारण अगरबत्ती 10 रुपये 57 पैसे तथा सुगंधित अगरबत्ती के लिये 11 रुपये चार पैसे प्रति हजार अगरबत्ती की मजदूरी देय होगी।
इन दरों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है। अत: जिन श्रमिकों अथवा कर्मचारियों की वेतन दरों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है उन्हें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता पृथक से देय नहीं है। साप्ताहिक अवकाश दिवस का पारिश्रमिक भी उक्त वेतन दरों में सम्मिलित होने से वह अलग से नहीं दिया जायेगा।
मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउण्डअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। 50 पैसे या उससे अधिक पैसे हों तो उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माह जनवरी, 2009 से जून 2009 की छ:माही में कुल सूचकांक का औसत 150 रहा। इस तरह उक्त छ: माही में चार औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई तथा कुल 22 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल, 2008 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 10 जून, 2008 के अनुसार 25 रुपये प्रति बिन्दु प्रतिमाह के मान से 100 रुपये तथा कुल 550 रुपये प्रतिमाह प्रतिदिन 21 रुपये 15 पैसे की वृद्धि परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है।
प्रदेश में 36 अनुसूचित नियोजनों के लिये महंगाई भत्ते की दरें अधिसूचित कर एक अक्टूबर, 2009 से लागू की गई हैं। वर्तमान में 38 नियोजनों के अंतर्गत प्रदेश में न्यूनतम वेतन दरों का निर्धारण किया गया है। इन नियोजनों के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के साथ महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाता है।
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