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Saturday, October 24, 2009

नर्सिंग कर्मचारी/अधिकारी अब 65 साल में सेवानिवृत्त होंग

744 सहायक अध्यापक के पदों की स्वीकृति
Bhopal:Friday, October 23, 2009:Updated 18:20IST मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहां संपन्न मंत्रि परिषद की बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रि परिषद ने चतुर्थ श्रेणी (वर्ग-द) के ऐसे कर्मचारियों को, जिनके भर्ती नियम में सीधी भर्ती से नियुक्ति का प्रावधान है, प्रथम समयमान वेतनमान 12 वर्ष तथा द्वितीय समयमान वेतनमान 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर एक अप्रेल 2006 से दिये जाने का निर्णय लिया।
एक अप्रेल 2006 से 31 अगस्त, 2008 तक की अवधि के दौरान पात्रता आने पर उन्हें समयमान वेतनमान नियमानुसार दिया जायेगा। एक सितंबर 2008 से मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में उल्लेखित तत्स्थानी वेतन बैंड एवं ग्रेड पे में वेतन निर्धारण किया जायेगा।
मंत्रि परिषद ने निर्णय लिया कि मध्यप्रदेश वित्त निगम को सौ करोड़ रूपये के ऋण व उस पर देय ब्याज की वापिसी के लिये राज्य शासन से प्रत्याभूति देने से पहले मार्केट से लोन तथा फिर हुडको से लोन लिया जायेगा।
मंत्रि परिषद ने विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के वैकलाग के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये निर्धारित योग्यता, अनुभव, अर्हकारी सेवाधारी उम्मीदवार, लोक सेवक आदि के संबंध में एक ही बार शिथिलीकरण की शर्त को हटा दिया है।
मंत्रि परिषद ने भारत ओमन रिफायनरीज लिमिटेड द्वारा उत्पादित लो-ऐरोमेटिक नैप्था की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये भारत ओमन रिफायनरीज लिमिटेड की क्रूड आईल रिफायनरी की क्षमता 9-12 एमएमटीपीए करने का निर्णय लिया, ताकि नैप्था क्रेकर की स्थापना कर उससे उत्पादित पदार्थों पर डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट स्थापित हो सके।
मंत्रि परिषद ने लोक निर्माण विभाग के 25 संभाग/उप संभागों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया। इनमें पदस्थ आमले की अन्यत्र पदस्थापना कर इन संभागों/उप संभागों के कार्य क्षेत्र में चल रहे कार्यों को अन्य संरचना को सौंपा जायेगा।
मंत्रि परिषद ने शिक्षा गारंटी शालाओं से प्राथमिक शालाओं अथवा सेटेलाईट शाला में परिवर्तित स्कूलों के लिये 744 सहायक अध्यापक के पद स्वीकृत किये। प्रदेश में 25968 शालाओं (पूर्व से शिक्षा गारंटी शालाएं) को नई नीति के तहत 24482 प्राथमिक शालाओं और 1486 सेटेलाईट शालाओं के लिये प्रति शाला दो शिक्षक एवं सेटेलाईट शाला के प्रति शाला एक शिक्षक के मान से 50450 शिक्षकों के पद आवश्यक हैं।
इन शालाओं के लिये पूर्व में 24883 पद स्वीकृत किये गये हैं। 24823 पदों पर गुरूजी कार्यरत हैं। इन गुरूजियों के हटने पर सहायक अध्यापकों के पद निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये मंत्रि परिषद ने निर्देश दिया है।
मंत्रि परिषद ने जिलों में कुटुम्ब न्यायालय खोलने के निर्णय के तहत इस वर्ष 2 कुटुम्ब न्यायालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की। कुटुम्ब न्यायालय के लिए आवश्यक अमला भी स्वीकृत किया गया।
मंत्रि परिषद ने अकोदिया मंडी जिला शाजापुर में अनुसूचित जाति कन्या प्री मेट्रिक छात्रावास के लिये पदों तथा आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय की स्वीकृति दी। मंत्रि परिषद ने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर में बालक/कन्या, चार पोस्ट मेट्रिक छात्रावास खोलने के लिये पदों तथा आवर्ती और अनावर्ती व्यय की स्वीकृति दी।
मंत्रि परिषद ने आदिवासी विकास विभाग की 11 वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष खोले जाने वाले 20 नवीन आश्रम शालाओं तथा 20 नवीन प्री मेट्रिक छात्रावासों के लिये आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी।

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