प्रमुख सचिव गृह विभाग की अध्यक्षता में गठित
राज्य शासन द्वारा अग्निशमन एवं आकस्मिक सेवाओं के सुचारु संचालन, विकास, उन्नयन, प्रशासनिक दक्षता एवं वित्तीय नियंत्रण हेतु राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है।सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार प्रमुख सचिव गृह विभाग की अध्यक्षता में गठित इस राज्यस्तरीय समिति में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, प्रमुख सचिव वित्त विभाग, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश, सचिव गृह विभाग एवं पुलिस महानिरीक्षक अग्निशमन (फायर) को सदस्य बनाया गया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी (राज्य स्तरीय फायर एवं डिजास्टर विशेषज्ञ प्रोफेशनल) समिति के सदस्य सचिव (तकनीकी सलाहकार एवं कोआर्डिनेटर) बनाये गये हैं।
समिति को शासन के समस्त प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार रहेंगे। यह प्रदेश स्तर के आपदा-विपदा के सुचारु संचालन हेतु आपरेशनल सलाह देने और समय-समय पर भारत सरकार के निर्देशानुसार तथा राज्य स्तरीय आपदा-विपदाओं के समस्त प्रकार के कार्यों का अवलोकन एवं परीक्षण कर समय-समय पर आदेश/परिपत्र जारी करेगी।
समिति को शासन के समस्त प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार रहेंगे। यह प्रदेश स्तर के आपदा-विपदा के सुचारु संचालन हेतु आपरेशनल सलाह देने और समय-समय पर भारत सरकार के निर्देशानुसार तथा राज्य स्तरीय आपदा-विपदाओं के समस्त प्रकार के कार्यों का अवलोकन एवं परीक्षण कर समय-समय पर आदेश/परिपत्र जारी करेगी।
इसके साथ ही प्रदेश स्तर पर फायर एवं इमरजेन्सी सेवाओं के विकास एवं उन्नयन हेतु राज्य स्तर पर सर्च एवं आधुनिक किस्म के रेस्क्यू लाईफ सेविंग उपकरणों एवं मशीनों का पैमाना (स्केल) का निर्धारण, म.प्र. के समस्त जिलों, नगर निकायों, नगर पालिकाओं, तहसील मुख्यालय, ग्राम पंचायत, वन विभाग, औद्योगिक क्षेत्रों में भारत सरकार, गृह मंत्रालय की फायर एडवाईजरी कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार समिति विचार करेगी।
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