पांच वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित
रिश्वत के एक प्रकरण में न्यायालय ने रामअवतार सिंह सिकरवार, मण्डी सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, जिला खरगौन को पांच वर्ष का कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।जिला खरगौन निवासी श्री कैलाश चन्द्र लछेटा ने गल्ला व्यवसाय के लायसेंस के लिये 15 हजार रुपये की रिश्वत मण्डी सचिव द्वारा मांगे जाने की शिकायत लोकायुक्त से की थी। प्रकरण में लोकायुक्त की टीम द्वारा 11 जुलाई, 2008 को कार्यवाही कर आरोपी रामअवतार सिंह सिकरवार को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था।
आरोपी के विरुद्ध अभियोजन योग्य साक्ष्य पाये जाने पर विशेष न्यायालय, मण्डलेश्वर में दिनांक 25 फरवरी, 2009 को चालान पेश किया गया था। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश श्री करण सिंह भण्डारी द्वारा 23 दिसम्बर, 2009 को पारित अपने निर्णय में आरोपी को पांच वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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