रिश्वत के एक प्रकरण में न्यायालय ने धनसिंह चौहान, पटवारी-ग्राम झिरनार, जिला खरगौन को चार वर्ष का कारावास तथा एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।ग्राम झिरनार, जिला खरगौन निवासी श्री भगवान ने अपनीं दादी के स्वर्गवास होनें पर उनके नाम की ग्यारह एकड़ कृषि भूमि अपनें पिता के नाम नामांतरित कराने के लिये ग्राम के पटवारी द्वारा दो हजार रूपये की रिश्वत मांगे जानें की शिकायत लोकायुक्त से की थी।
प्रकरण में लोकायुक्त की टीम द्वारा 28 मई 2003 को कार्यवाही कर आरोपी धनसिंह चौहान को 2 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा था। आरोपी के विरूद्ध अभियोजन योग्य साक्ष्य पाये जानें पर विशेष न्यायालय मण्डलेश्वर में 6 मई 2004 को चालान पेश किया गया था।
प्रकरण में विशेष न्यायालय के न्यायाधीश श्री करण सिंह भण्डारी द्वारा 19 दिसम्बर 2009 को पारित अपनें निर्णय में आरोपी को पाँच वर्ष के कारावास तथा एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
प्रकरण में विशेष न्यायालय के न्यायाधीश श्री करण सिंह भण्डारी द्वारा 19 दिसम्बर 2009 को पारित अपनें निर्णय में आरोपी को पाँच वर्ष के कारावास तथा एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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